अदालत ने कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और (मार्क्सिस्ट) नेता सीताराम येचुरी को भेजा सम्मन

मुंबई : एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की मानहानि शिकायत पर कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) नेता सीताराम येचुरी को सम्मन भेजा। इस कार्यकर्ता ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को 'बीजेपी-आरएसएस विचारधारा से' कथित रूप से जोड़ने पर यह शिकायत दायर की थी। आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, यूपीए (यूनाइटेड डेमोक्रैटिक) प्रमुख सोनिया गांधी, सीपीआई (एम) और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ अदालत में निजी शिकायत दायर की थी। मैजिस्ट्रेट पी के देबीशपांडे ने 18 फरवरी को आदेश दिया कि राहुल गांधी और येचुरी को सम्मन जारी किया जाता है।
हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी और सीपीआई(एम) के खिलाफ शिकायत खारिज की और कहा कि व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में आगे की सुनवाई 25 मार्च को होगी। लंकेश को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर सितंबर 2017 को गोली मार दी गई थी।


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