हैडलाइन

लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

ठाणे : कलवा निवासी 30 वर्षीय एक व्यक्ति को 2017 में अपनी लिव-इन पार्टनर को जिंदा जलाने के दोष में स्थानीय अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सरकारी वकील उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश आर. एम. जोशी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत रामशरे पाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और उस पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. उन्होंने कहा कि पाल की शराब पीने की आदत को लेकर दोनों साथियों के बीच अकसर लड़ाई होती थी. 6 जून, 2017 को पाल ने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी. पड़ोसियों ने 40 वर्षीय महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई.



Most Popular News of this Week

ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या,...

ज्ञानेश कुमार यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाचा जो भ्रष्ट कारभार सुरू...

बिग बॉस फेम डोनल बिष्ट की...

चेम्बूर जिमखाना ने क्रिकेट होम टूर्नामेंट 2026 की ऑफिशयल घोषणा कर दी है....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...

मुंबई के सायन कोळीवाडा में विधायक कैप्टन तमिल सेलवन आयोजित नवरात्री...

MLA सना मलिक शेख की पहल पर भव्य...

युवाओं के रोजगार और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए, MLA सना मलिक शेख की ओर...

आदिवासी समाजाच्या वतीने नवी...

 आदिवासी समाज, नवी मुंबई यांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी मुंडण आंदोलन...

सारण आणि मिठी नदी...

बृहन्मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी बृहन्मुंबई...