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मुंबई : पैदल यात्री को कुचलने वाली महिला को क्लीन चिट, कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या की आरोपी महिला को क्लीन चिट दे दी। महिला पर आरोप था कि उसने अपनी गाड़ी से एक पदयात्री को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई कि मृत पदयात्री ग्रीन सिग्नल होने पर सड़क पार कर रहा था और अचानक से आरोपी महिला की गाड़ी के सामने आ गया था। घटना 22 जनवरी 2011 की है, जब एक गाड़ी की चपेट में आने से मरीन ड्राइव इलाके में एक पदयात्री सदानंद भातड़े की मौत हो गई थी। इसके बाद गाड़ी चालक 65 वर्षीय महिला कल्पना मर्चैंट पर तेज गति से गाड़ी चलाने और गैर-इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि आरोपी कल्पना मर्चैंट घटना के दौरान तेज गाड़ी नहीं चला रही थीं और हादसा पदयात्री के ग्रीन सिग्नल होने पर भी अचानक सड़क पार करने से हुआ। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कोर्ट को बताया कि वह और आरोपी महिला दोनों मिडिल लेन में अपनी गाड़ी सामान्य गति से चला रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि मृतक पदयात्री सदानंद ने ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद सड़क पार करने की कोशिश की और अचानक से दायीं ओर से गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी की टक्कर से वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पुलिस ने सदानंद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने गवाह की बात मानते हुए आरोपी महिला को क्लीन चिट दे दी।



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