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नवी मुंबई में अभी तक एक भी अनधिकृत स्कूल पर नही हुआ मामला दर्ज


नवी मुंबई में अभी तक एक भी अनधिकृत स्कूल पर नही हुआ मामला दर्ज


आयुक्त के आदेश को ठेंगा ?

नवी मुंबई। नवी मुंबई शहर में तीन अनाधिकृत स्कूल चल रहे हैं और इनमें से किसी भी स्कूल के विरुद्ध संबंधित पुलिस स्टेशनों में अभी तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने का सामने आया है. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नवी मुंबई मनपा आयुक्त कैलास शिंदे के आदेश पर शिक्षा अधिकारी अरुणा यादव ने एक महीने पहले इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी. जिसके कारण इससे पता चलता है कि आयुक्त के आदेश को कितनी गंभीरता से लिया जाता है. गौरतलब है कि भले ही निजी स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन नवी मुंबई मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा शहर में अनधिकृत स्कूलों की जानकारी घोषित नहीं की गई थी. इस बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद जागी प्रशासन ने अप्रैल के अंत में अनाधिकृत स्कूलों की सूची जारी की. आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत कोई भी नया स्कूल बिना मंजूरी के नहीं चलाया जा सकता. मार्च 2024 के अंत में नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में यह बताया गया कि 5 प्राथमिक विद्यालय सरकार/नवी मुंबई मनपा की मंजूरी के बिना अवैध रूप से चल रहे थे। 

अनाधिकृत स्कूलों में ये नाम शामिल

1. इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट का अल मोमिन स्कूल , आर्टिस्ट विलेज, सेक्टर-8बी, सी.बी.डी. बेलापुर

 2. ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट का अग्रीपाड़ा, मुंबई, इकरा ईस्लामिक स्कूल एंड मकतब, सेक्टर-27, नेरुल

 3. अटपति एजुकेशन ट्रस्ट का ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल (सीबीएसई), सीवुड, सेक्टर-40, नेरुल।

 4. इलिम फुल गॉस्पेल ट्रस्ट का इलिम इंग्लिश स्कूल, अंबेडकर नगर, रबाले

 5.  मारानाथ संस्था का शालोम प्री प्राइमरी स्कूल, शिवशक्तिनगर, शर्मायी मंदिर रोड, तुर्भे स्टोर्स, नवी मुंबई।




शिक्षा विभाग के माध्यम से अपील की गयी थी कि अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन इन अनाधिकृत स्कूलों में नहीं करायें. संबंधित स्कूल प्रबंधक स्कूल के विद्यार्थियों को नजदीकी मनपा या अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश कराएं. साथ ही बिना अनुमति के खोले गए स्कूल को तत्काल बंद कर दिया जाए अन्यथा स्कूल संचालकों के खिलाफ बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नोटिस भी जारी किया गया था. साथ ही उक्त स्कूल बंद किया जा रहा है ऐसा हमी पत्र भी देने को कहा गया था। इसके अनुसार, शालोम प्री प्राइमरी स्कूल और इलिम इंग्लिश स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने उक्त स्कूल को बंद कर स्कूल बंद करने का शिक्षा विभाग को एक हमीपत्र सौंपा है.  इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्थलीय निरीक्षण कर उक्त विद्यालय के बंद होने की पुष्टि की.  इस बीच इस निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि तीन स्कूलों अल मोमिन स्कूल, इकरा इस्लामिक स्कूल और मकतब, ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है.  इसलिए आयुक्त ने इन स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. तदनुसार सरकार की अनुमति के बिना चल रहे उपरोक्त अनधिकृत स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 (5) के तहत और सरकार, छात्रों और अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया जाना था. 9 मई को शिक्षा अधिकारी अरुणा यादव द्वारा सीबीडी, एनआरआई और नेरुल पुलिस स्टेशन में एक पत्र दिया गया था. पत्र दिये एक माह बीत गये, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की गयी. 

पिछले साल भी नही हुआ मामला दर्ज

पिछले साल तत्कालीन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने भी इसी तरह मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन फिर भी संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शिक्षा पदाधिकारी को यह कहकर वापस भेज दिया कि आप बताएं कि किस धारा के तहत केस दर्ज करना है.  इसके बाद शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से इस संबंध में सलाह मांगी.  पूरा एक साल बीत गया, लेकिन कोई सलाह नहीं आई. इसलिए पिछले साल भी किसी भी संस्था चालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था एंव वे सुचारू रूप से चल रहे थे.  ऐसे में आम जनता के मन में सवाल है कि आखिर ये स्कूल किसके समर्थन से चल रहे हैं।


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