तलोजा एमआईडीसी की दिपक फर्टिलाइजर को संपत्ति कर से राहत देने से न्यायालय ने किया इनकार
पनवेल। पनवेल महानगरपालिका के अंतर्गत तलोजा एमआईडीसी क्षेत्र के दिपक फर्टिलाइजर ने पनवेल महानगरपालिका के संपत्ति कर नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी. इस याचिका पर हुई सुनवाई में मनपा की ओर से वरिष्ठ अभियोजक आशुतोष कुंभकोनी में बात रखी. कुंभकोनी ने उच्च न्यायालय को बताया कि संपत्ति कर नोटिस के खिलाफ मनपा अधिनियम की धारा 406 के तहत अपील का विकल्प होने के बावजूद, उन्होंने उस विकल्प का प्रयोग किए बिना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है. इसपर उच्च न्यायालय ने दिपक फर्टिलाइजर को नोटिस में मांगे गए संपत्ति कर की पूरी राशि अदालत में जमा करने को कहा तो दीपक फर्टिलाइजर के वकीलों ने कहा कि वे केवल 3 वर्षों के कर की राशि का भुगतान करेंगे.इसपर न्यायालय ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और दिपक फर्टिलाइजर को संपत्ति कर के संबंध में कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।