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12 मामलों में एनसीपी नेता अजित पवार को क्लीन चिट

मुंबई : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष एक और हलफनामा देकर एनसीपी के नेता अजित पवार को विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के तहत आने वाली 12 परियोजनाओं से जुड़े कथित घोटालों में क्लीन चिट दे दी। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के महानिदेशक परमबीर सिंह ने नागपुर बेंच के सामने कहा कि पूर्व सिंचाई मंत्री पवार को वीआईडीसी के तहत 12 सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े मामले में क्लीन चिट दी गई है। हलफनामे पर 19 दिसंबर की तारीख है। इसमें कहा गया, 'अजित पवार की भूमिका के संदर्भ में, विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच के दौरान किसी आपराधिक दायित्व का खुलासा नहीं हुआ।'
एसीबी ने इससे पहले भी इसी बेंच में एक हलफमाना दायर किया था। उसमें उसने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं में पवार की भूमिका से इनकार किया था। प्रदेश में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन वाली महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार के शपथ लेने से एक दिन पहले 27 नवंबर को यह हलफनामा दायर किया गया था। इसके एक दिन बाद ही प्रदेश में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महाविकास आघाडी सरकार बनी थी। बारामती से एनसीपी विधायक अजित महाराष्ट्र में 1999-2009 के बीच कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान जल संसाधन विकास मंत्री थे।


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