सिडको विकसित क्षेत्रों की संपत्तियों पर अनधिकृत निर्माण के संबंध में न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए सिडको के सामने आमरण अनशन की चेतावनी
नवी मुंबई। सिडको सीमा के भीतर गांवठान क्षेत्रों में सिडको द्वारा विकसित संपत्तियों पर अनधिकृत निर्माणों के दस्तावेजों को पंजीकृत न करें, इस न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग को लेकर प्रसाद भास्कर खले सिडको भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे।
नवी मुंबई के ऐरोली, घनसोली, कोपरखैरने, तुर्भे, वाशी, सानपाड़ा, नेरुल, सीबीडी उरण तालुका के उल्वे कामोठे, खारघर, कलंबोली, न्यू पनवेल, तलोजा, पनवेल के नोड्स में सिडको ने साढेबारा प्रतिशत योजना के भूखंड एंव सोसाइटी टेंडर भूखंड, रो हाउस, सिडको और निजी आवासीय परिसर, एलआईजी, एसएस टाईप ऐसी आवासीय, दुकानें और कार्यालय इसमे बड़े प्रमाण पर अतिक्रमण कर सिडको द्वारा विकसित संपत्तियों में अनधिकृत निर्माण हुए हैं. सिडको और नवी मुंबई मनपा द्वारा गांवठान विभागों में संपत्तियों पर अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की जाती है, लेकिन सिडको कॉलोनियों में संपत्तियों पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को नजरअंदाज किए जाने के कारण इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (111/2022) दायर की गई है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गांवठान और सिडको विकसित प्रभागों में अनाधिकृत निर्माण के दस्तावेजों को पंजीकृत न करने के आदेश पारित किया गया हैं. लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अनधिकृत निर्माण के दस्तावेज पंजीकृत किए जा रहे हैं, तथा 23 नवंबर 2024 को न्यायालय में दायर अवमान याचिका पर 21 फरवरी 2025 को सिडको और मनपा को लिखित पत्र भेजकर उसे लागू करने का अनुरोध करने के बाद भी उसकी अनदेखी की जा रही है. इसलिए हम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए 10 मार्च को सिडको भवन सीबीडी के फुटपाथ पर उपोषण पर बैठेंगे, ऐसा प्रसाद भास्कर खले ने गुरुवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा. उन्होंने बताया कि कोपरखैरने घनसोली विभागीय कार्यालय में अधिकारी कटवटे और क्लर्क परिहार के कार्य का विभागीय जांच की जाए और आगे से ऐसे अतिक्रमण हुवे तो सिडको घरों या दुकानों के लिए कोई हस्तांतरण शुल्क ना लिया जाए या ट्रांसफर ना किया जाए. इस संदर्भ में पंजीकरण अधिकारियों को मनाई की जाए।