मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने दलित विचारक डॉ. आनंद तेलतुंबडे की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाकर अब 22 फरवरी कर दी है। कोर्ट ने पुणे पुलिस को आदेश दिया है कि यदि वह गिरफ्तार किए जाते हैं तो अगली सुबह ही डॉ. तेलतुंबडे को पर्सनल बॉन्ड या किसी के द्वारा गारंटी लेने पर रिहा कर दे।
ऐल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस तेलतुंबडे की गिरफ्तार चाहती है। पूर्व में डॉ. तेलतुंबडे को 11 फरवरी तक गिरफ्तार न करने की छूट दी गई थी, जो सोमवार को समाप्त हो रही थी। उन्होंने अग्रिम जमानत पाने के लिए इस साल की शुरुआत में ही उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी।