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हरियाणा : अंतरजातीय विवाह पर पंचायत का अजीब फरमान, रखी 5 लाख रुपए का दंड भरने व गोमूत्र पीने की शर्त

हरियाणा : हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों के कहर की तमाम घटनाएं तो आपने सुनी होंगी लेकिन शुक्रवार को झांसी के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। यहां अंतरजातीय विवाह पर समाज के ठेकेदारों ने नवदंपति और उसके परिवार को समाज से बेदखल कर दिया। दोबारा समाज मे शामिल करने के लिए परिवार पर पांच लाख अर्थदण्ड के साथ उसे पवित्र करने के लिए गौ मूत्र पीने, उससे स्नान करने व गोबर का सेवन का फरमान सुना दिया। शुक्रवार को पंचायत बैठाकर फैसले पर अमल होना था। उससे पहले ही पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों ने पहुंचकर उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। पुलिस ने समाज के सात ठेकेदारों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाबंद कर दिया।

 प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी ग्वालटोली निवासी भूपेश यादव ने करीब 4 साल पहले 3 जून 2015 को सदर बाजार निवासी आस्था जैन से विवाह किया था। विवाह में दोनों परिवार को लोग शामिल हुए थे। भूपेश का अंतरजातीय विवाह समाज के ठेकेदारों को नागवार गुजरा, उन्होंने भूपेश और उसके परिजनों के सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया। समाज से बेदखल के बाद लोगों ने सामाजिक कार्यों व शादी समारोह आदि में भूपेश के परिवार को बुलाना बंद कर दिया। बेदखली का दंश झेल रहे भूपेश के परिजन समाज के ठेकेदारों के सामने कई बार गिड़गिड़ाए। अंत में इन ठेकेदारों ने उनके सामने शर्त रख दी कि युवती को गौ मूत्र पीना होगा और उससे स्नान करना होगा, यही नहीं गोबर के सेवन की भी शर्त रखी गई। इतना ही नहीं इस सब के बाद उन्हें पांच लाख रुपए अर्थ दंड भी देना होगा। तभी समाज परिवार को अपने शुभ कार्यों में शामिल करेगा।    

समाज के ठेकेदारों के तुगलकी फरमान पर शुक्रवार को शाम चार बजे पंचायत के समक्ष अमल होना था। इसकी भनक प्रसाशन को लग गई। खाप पंचायत अपने फैसले पर अमल करा पाती इससे पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेल व सीओ सिटी संग्राम सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पंचायत के सदस्यों को हिदायत दी कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया तो पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। दोबारा इस तरह की पंचायत लगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने युवक-युवती व उसके परिजनों को सुरक्षा का आश्वशन दिया।



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