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भिंडरावाले पर चैप्टर हटाने का आश्वासन नहीं दे सकते: महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वह इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि नौवीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक में से उस अध्याय को हटा लिया जाएगा, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले का उल्लेख ‘आतंकवादी’ के तौर पर किया गया है। राज्य सरकार के वकील सीनियर ऐडवोकेट वी ए थोराट का यह बयान न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और भारती डांगरे की पीठ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आया है। पीठ वकील अमृतपाल सिंह खालसा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी, 'बालभारती पाठ्यपुस्तक में भिंडरांवाले को आतंकवादी के तौर पर बताया गया है और दावा किया गया है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि तथ्य यह है कि उन्हें जिंदगी में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।' 

'भिंडरावाले को सिख समुदाय के कई लोग मानते हैं संत' 

उन्होंने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्माण एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान ब्यूरो (बालभारती के नाम से लोकप्रिय) पर भी सिख संघर्ष आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिख समुदाय में अनेक लोग संत मानते हैं। 

हालांकि थोराट ने याचिका का विरोध किया और कहा कि भिंडरावाले सिर्फ एक व्यक्ति थे और वह समूचे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पंजाब के अमृतसर में 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान के दौरान भिंडरावाले की मौत हो गयी थी।



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