हैडलाइन

जुर्माना माफी के लिए अभय योजना लागू करने की मांग

जुर्माना माफी के लिए अभय योजना लागू करने की मांग,

नहीं तो होगा उग्र आंदोलन- लीना गरड



पनवेल। पनवेल मनपा के संपत्ति कर का मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पनवेल मनपा ने नए संपत्ति धारकों के बिल बनाते समय 21-22, 22-23 और 23-24 इस तीन आर्थिक वर्ष के लिए ब्याज/जुर्माने के साथ बिल बनाया हैं. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जुर्माना लगाकर संपत्ति कर बिल देने का कहा नही गया है.जिसके कारण जिस तरह नवी मुंबई में ऐरोली विधान सभा के लोकप्रतिनिधि के रूप में विधायक गणेश नाईक के आदेशानुसार नवी मुंबई मनपा ने 2021-2022, 2023-2024 इस वित्तीय वर्ष में जुर्माना माफी की अभय योजना लागू की थी उसी तरह उपरोक्त तीनो आर्थिक वर्षों के लिए जुर्माना माफी अभय योजना लागू कर नई प्रोपर्टी टैक्स की बिल देने की निवेदन की है. साथ ही अगले 7 दिनों में जुर्माना/ब्याज माफी को लेकर एमनेस्टी स्कीम नहीं लाया गया तो उग्र आंदोलन (मोर्चा, धरना, सड़क जाम, घेराव, भूख हड़ताल आदि) छेड़ा जायेगा, ऐसी चेतावनी कॉलनी फोरम की अध्यक्ष, शिवसेना महानगर संघटिका, पूर्व नगरसेविका लीना अर्जुन गरड ने दिया है।

लीना गरड ने बताया कि पनवेल मनपा द्वारा दंड लगाकर सभी को जारी किए गए संपत्ति कर बिल आम संपत्ति मालिकों को स्वीकार्य नहीं हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका अभी भी लंबित है. वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए पूरे वर्ष की संपत्ति करों का बिल दिया गया है. इसके बजाय अप्रैल से सितंबर तक छह महीने के संपत्ति कर बिल दि जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि दंड लगाया जाए. यदि मनपा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में मनपा को कोई संदेह है, तो मनपा आयुक्त के पास जुर्माना माफ करने के लिए महाराष्ट्र मनपा अधिनियम के तहत पूर्ण अधिकार हैं।  


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