मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का लें लाभ- आयुक्त
पनवेल। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का सरकारी निर्णय जारी कर दिया गया है. जिसका लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं. यह योजना देशभर के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए लागू की गई है. इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति यात्रा व्यय की अधिकतम सीमा 30 हजार होगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' की घोषणा की है. आयुक्त मंगेश चितले ने पनवेल इलाके के वरिष्ठ नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील किये है. बताते चले कि सामान्य परिवार के सदस्यों के लिए तीर्थयात्रा पर जाना एक पुण्य कार्य के रूप में प्रचलित है. लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपर्याप्त जानकारी के कारण वे यात्रा नहीं कर पाते हैं. इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने पहल की है. मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का लाभ लेने के लिए मनपा मुख्यालय स्थित सामाजिक विकास विभाग कार्यालय से संपर्क करना होगा, ऐसी जानकारी उपायुक्त रविकिरण घोडके ने दी है।
आवश्यक दस्तावेज़
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नजदीकी परिजन का मोबाइल नंबर
- उक्त योजना के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने की हमीपत्र
योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का होना आवश्यक है।
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
- परिवार का आर्थिक आय 2.50 लाख से अधिक ना हो
- लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- आधार कार्ड/रेशनकार्ड
- महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र/ अथवा महाराष्ट्र राज्य का जन्म प्रमाण पत्र
- अर्जी के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट(15 दिन से अधिक पुराना ना हो )