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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी साबित व्यक्ति को दस साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्घ पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सत्यानंद उपाध्याय ने गगहा टिकरी निवासी आरोपी भूषण व भगवती दूबे को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर आठ माह की कारावास अलग से भुगतानी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह का कहना था कि बीते 26 जून 2014 की शाम 7.30 बजे वादी नित्यक्रिया के लिए घर से बाहर गई थी। वापस आई तो आरोपी भूषण को अपने घर से निकलते देखा। जब घर के अंदर पहुंची तो वादी की नाबालिग बेटी ने रोते हुए बताया कि भूषण ने भगवती दुबे के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म किया।


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