हाईकोर्ट के फैसले से विरोधियों को लगी फटकार,
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जारी रहेगी,
लोकाभिमुख योजना पर हाईकोर्ट की मुहर
शिवसेना प्रवक्ता डॉ. मनीषा कायंदे ने कोर्ट को धन्यवाद दिया
मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और महायुति सरकार की जन-उन्मुख योजना पर मुहर लगा दी है. शिवसेना सचिव और प्रवक्ता डॉ. मनीषा कायंदे ने कहा है कि इससे विपक्ष कड़ी फटकार लगी है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जारी रहेगी और लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री भाई से उपहार मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
डॉ. कायंदे ने आगे कहा की, वकील ओवैस पेचकारी ने नवी मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट में इस आशंका के आधार पर एक याचिका दायर की कि मुख्यमंत्री माझी लड़की साथी योजना के साथ-साथ अन्य योजनाओं से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. डॉ. मनीषा कायंदे ने कहा की हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा की सरकार ने बजट में प्रावधान की हुई नीतियों पर कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता।
डॉ. कायंदे ने आगे कहा कि समाज में जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने वाली योजना बहुत लोकप्रिय हो गई है. इस योजना से सरकार की छवि ऊंची हुई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की लोकप्रियता बढ़ी है. इसके चलते विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है. इस योजना के खिलाफ सभी विपक्षियों की मदद से याचिका दायर की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट के इस फैसले के प्रति डॉ. कायंदे ने हाईकोर्ट धन्यवाद दिया।